बुलंदशहर। खुर्जा के गांव सीकरी में अगस्त 2020 में 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपी को पाक्सो कोर्ट प्रथम डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। न्यायलय ने इसे जघन्य अपराध माना ह
इसके साथ ही पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ वर्षीय मासूम बीते साल चार अगस्त को बेर तोड़ने गई थी। उस वक्त दोषी अशोक ने उसे लालच दिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वहीं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया था जिसके बाद पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की बात की पुष्टि हुई थी। बाद में अशोक की गिरफ्तारी हुई और उसका मामला पाक्सो अदालत में चला जहां शुक्रवार को उसे फांसी की सजा सुनाई गई है।