लखनऊ । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों से काम के लिए फीस लेकर आए दिन हड़ताल करने वाले वकीलों पर तल्ख टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों की अक्सर होने वाली हड़ताल से ना केवल कोर्ट के समय की बर्बादी होती है बल्कि वादकारियों को आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ता है।
कोर्ट ने कहा इससे सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है. कोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज को 2014 की लंबित अपील निश्चित अवधि में तय करने का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कुछ तारीखों को छोड़कर, 2014 से लेकर कोविड महामारी फैलने की वजह से कोर्ट बंद होने तक वकीलों की हड़ताल के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. कोर्ट ने मंडलायुक्त प्रयागराज को 2014 की लंबित अपील निश्चित अवधि में तय करने का आदेश जारी करने से इंकार कर याचिका खारिज कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति वी के बिड़ला ने प्रफुल्ल कुमार की याचिका पर दिया।