मुजफ्फरनगर दंगे में दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा

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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नंबर दो अंजनी कुमार सिंह ने दो मुजरिमों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

वर्ष 2013 को फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में एक महिला के साथ तीन आरोपियों ने दुष्कर्म का मामला अदालत में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अदालत में रोजाना चल रही थी। पीडि़ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुजफ्फरनगर आकर प्रकरण में पैरवी की।

एसआईटी ने विवेचना के बाद आरोपी कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान कुलदीप की मौत हो चुकी गई। अदालत ने दोनों पर दोषसिद्ध कर दिया है। दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।

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