
लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम युवाओं व युवतियों की गैर मुस्लिमों अथवा मुशरिक (बहुदेववादी) से शादी को शरीयत के मुताबिक वैध नहीं है।
बोर्ड के कार्यवाहक महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, मुस्लिम युवक युवती सिर्फ मुस्लिम से ही निकाह कर सकते हैं।बोर्ड ने निकाह के लिए जारी दिशा-निर्देशों में परिवार की बरकत व नस्ल की सुरक्षा के लिए निकाह सादगी से करने को भी कहा है।
गैर मुस्लिमों से निकाह पर चिंता जताते हुए मौलाना ने कहा, शिक्षण संस्थानों व नौकरी में पुरुषों महिलाओं का साथ होना, दीनी शिक्षा से अनजान व माता-पिता की ओर से जानकारी की कमी से अंतरधार्मिक शादियां हो रही हैं। इससे बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।