रुद्रप्रयाग। नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय की अदालत ने अभियुक्त अनूप सिंह को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) श्रीकांत पांडेय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन और पोक्सो अधिनियम-2012 की धारा में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। कहा कि, अभियुक्त ने नाबालिग को मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा दी है, जो क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले में सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) आशीष नेगी और शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि बीते 16/17 मार्च को अभियुक्त ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। आठ माह बाद अभियुक्त की बहिन ने स्वयं पीडि़ता के परिजनों ने घटना के बारे में जानकारी दी।
पीडि़ता के पिता ने गुप्तकाशी थाना में आरोपी अनूप सिंह के खिलाफ तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आईपीसी 376(जे) (2) और पोक्सो एक्ट-6 में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।