बड़ी राहत : पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ी

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नई दिल्ली। सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा छह महीनों के लिए बढ़ा दी है। अब करदाता अगले वर्ष 31 मार्च तक पैन और आधार की लिंकिंग करा सकेंगे। इससे पहले यह समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर को खत्म हो रही थी।

इसके साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च 2022 कर दी गई है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा अगले वर्ष मार्च तक बढ़ा दी।

इससे पहले पैन कार्ड (PAN card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी। समय सीमा बढ़ने से राहत तो मिल गई है लेकिन यह काम टालने के बजाय जितनी जल्दी करा लिया जाए उतना बेहतर है। समय सीमा के भीतर ऐसा न करने से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।

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