चंडीगढ़। श्री गुरुग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी के मामले में फरीदकोट की अदालत की ओर से गुरमीत राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर डेरामुखी को बड़ी राहत मिली है। कई घंटे चली सुनवाई के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट न ले जाने के आदेश को रद्द कर दिया।
गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप की चोरी और बाद में इसकी बेअदबी के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने राम रहीम से पूछताछ की अनुमति मांगी थी।
एसआईटी के निवेदन पर फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट ने डेरामुखी को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की अनुमति देते हुए उसे 29 अक्तूबर को न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। राम रहीम ने इस मामले में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। एक याचिका में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी तो दूसरी में प्रोडक्शन वारंट को चुनौती दी गई थी। बृहस्पतिवार को देर शाम तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर ले जाने के आदेश को रोक दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि पंजाब पुलिस की एसआईटी चाहे तो राम रहीम से रोहतक की सुनारिया जेल में पूछताछ कर सकती है।

