CAA हिंसा मामला : प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस, नहीं होगी वसूली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली कानून, 2020 से पहले कथित नुकसान की वसूली के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस ले लिए हैं। अब इनके खिलाफ नए कानून के तहत कार्रवाई होगी।

पिछले हफ्ते, कोर्ट ने कार्यकारी आदेशों के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की थी, जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दावों का फैसला किया जा रहा था।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इससे पूर्व कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, नुकसान के दावों पर न्यायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र ट्रिब्यूनलों द्वारा फैसला सुनाया जाना चाहिए। शुक्रवार को नोटिस वापस लेने की जानकारी दी गई।

मेरठ में भी इस हिंसा के मद्देनज़र 51 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इनके खिलाफ जिले के पांच थानों में 23 मुकदमे दर्ज कराये गए थे।

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