शिवशक्ति धाम डासना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का कोर्ट में समर्पण, रिहा

Mahamandaleshwar Yeti Narasimhanand

मुजफ्फरनगर। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। जिसके उपरांत जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया। 2013 दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोप में दर्ज परिवाद के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर उनके गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे।

2013 दंगे के दौरान 31 अगस्त को थाना सिखेड़ा क्षेत्र के नगला मदौड़ इंटर कालेज में मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की शोक सभा का आयोजन किया गया था। जिसके बाद तत्कालीन ADM प्रशासन डा. इन्द्रमणी त्रिपाठी ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें डासना मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी निवासी देवी मंदिर डासना थाना मसूरी जिला गाजियाबाद सहित 21 लोगों पर निशेधाज्ञा उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। कोर्ट में पेश न होने पर यति नरसिंहानंद गिरी के गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। सोमवार को यति नरसिंहानंद गिरी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी (MP/MLA कोर्ट) में सरेंडर कर दिया जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था।

उनके अधिवक्ता की और से सरेंडर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वारंट रिकाल कराने की गुहार लगाई गई। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर यति नरसिंहानंद को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए, बाद में 20-20 हजार के निजी बंधपत्र पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।

advertisement at ghamasaana