उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा कानून लागू किया, जानिए क्या है

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लखनऊ। यह मुआवजा विभिन्न तरह की शिकायत और उपभोक्ताओं के विभिन्न कामों को समय से न किए जाने पर बिजली विभाग की तरफ से उपभोक्ता को दिए जाने की व्यवस्था की गई है, हालांकि मुआवजा का लाभ उपभोक्ता को मिलने में दिक्कत हो रही है।

शिकायत कर मुआवजा के हकदार होने के बावजूद उपभोक्ता के बिलों में मुआवजा जुड़कर नहीं आ रहा है. ऐसे में इसे लेकर उपभोक्ताओं की तरफ से मांग उठने लगी है।

उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा से अपील की है कि वह उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के सामने मुआवजा मिलने में हो रही दिक्कतों से संबंधित कंज्यूमर्स की शिकायत रखें और समाधान के लिए सुझाव भी दें।

1912 हेल्पलाइन नंबर पर फर्जी शिकायतों के समाधान को लेकर भी उपभोक्ताओं की मांग पर परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पाॅवर कॉरपोरेशन के सामने उपभोक्ताओं की मांग रखी और अपने सुझाव दिए।

उन्होंने बताया कि पाॅवर काॅरपोरेशन ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है. बहुत जल्द उपभोक्ताओं को ऑटो जेनरेटेड मुआवजा क्लॉज नंबर की सुविधा देगा और शिकायत का समाधान तभी माना जाएगा जब उपभोक्ता 1912 की तरफ से समस्या के समाधान होने पर ओटीपी मांगने पर देगा. इससे फर्जी शिकायतों का समाधान नहीं होगा, वास्तविक समाधान होगा. उपभोक्ताओं की परेशानी इससे दूर होगी।

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