मुज़फ्फरनगर। 23 वर्ष पुराने एक गैंगेस्टर के मामले में आरोपी गुलफाम व आबिद को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सज़ा व 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत गैंगेस्टर एडीजे राधे श्याम यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता राजेश शर्मा और दिनेश पुंडीर ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना रतनपुरी के तत्कालीन थाना प्रभारी जिल्लेहसनेन ने आरोपी गुलफाम व आबिद निवासी नगला थाना रतनपुरी पर लूट अपहरण आदि के गाज़ियाबाद, मेरठ व मुज़फ्फरनगर में एक दर्जन से अधिक मामले होने पर 4 जुलाई 1998 में गैंगेस्टर की कार्यवाही की थी।

