लखनऊ। पोक्सो अदालत ने 5 महीने की चचेरी बहन से बेरहमी से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।
जज अरविंद मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय से मौत की सजा की पुष्टि के बाद दोषी को फांसी की सजा दी जाए। जज ने गुरुवार को दोषी पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
आरोपी की पहचान प्रेम चंद्र उर्फ पप्पू दीक्षित के रूप में हुई, जो एक बच्चे का पिता भी है। जज ने कहा कि जुर्माने की राशि नाबालिग पीड़िता के पिता को दी जाए।

