
सहारनपुर। 50 हजार के ईनामी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली एवं पुत्रों के खिलाफ दर्ज डकैती के मामले में हाजी इकबाल की अग्रिम जमानत और मामला खत्म करने को डाली गई याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सोमवार को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने दोनों याचिका खारिज की हैं। पुलिस के मुताबिक, हाजी इकबाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत और डकैती का मामला खत्म करने की याचिका डाली थी। जिनको सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। थाना मिर्जापुर इंस्पेक्टर पीयूष दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है।
वहीं, बता दें कि हाजी इकबाल फरार चल रहा है, जबकि उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और पुत्रों को पुलिस विभिन्न मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
हरियाणा के जगाधरी निवासी बलराज सेठी ने दस जनवरी को थाना मिर्जापुर में दर्ज कराए मामले में बताया था कि उससे हाजी इकबाल ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी में काम कराया था, जिसका पैसा नहीं दिया गया है। पैसों का तकादा करने पर उसे धमकी दी गई। आरोपियों ने उसे बंधक बनाया और जान से मारने की धमकी दी।
इसके साथ ही उसका माल भी हड़प लिया एवं मारपीट की। पीड़ित ने पूर्व एमएलसी व खनन माफिया हाजी इकबाल, उसके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, इकबाल के पुत्र वाजिद, जावेद, अलीशान, अफजाल सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।