मुजफ्फरनगर। आठ साल पहले वर्ष 2013 में शहीद चौक खालापार में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों सहित सभी दस लोगों पर आरोप तय करने के लिए अदालत ने 24 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। मंगलवार को दस में से आठ आरोपी कोर्ट में पेश हुए, जबकि दो आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। अदालत ने सभी आरोपियों को अंतिम मौका देते हुए आरोप निर्धारण पर बहस का अंतिम अवसर दिया। कोर्ट में पेश हुए आरोपियों के अधिवक्ताओं ने चार्ज निर्धारण पर बहस की। अदालत ने 24 सितंबर को आरोप तय करने की तारीख लगाई।
वर्ष 2013 में 27 अगस्त को कवाल कांड को लेकर 30 अगस्त को एक वर्ग के लोगों ने खालापार के शहीद चौक पर बड़ी सभा की थी। सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज हुआ यह मुकदमा एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को चार्ज पर बहस और आरोप निर्धारण होना था। कोर्ट में दस में से आठ आरोपी पूर्व बसपा सांसद कादिर राना, पूर्व कांग्रेस सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, मीरापुर के पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, एडवोकेट असद जमा, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, एहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए। चरथावल के पूर्व विधायक नूरसलीम राना और नौशाद कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी ओर से हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि शहीद चौक खालापार में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत एमपी, एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। जिसमें आज आरोप तय करने के लिए दोनो पक्षों के वकीलो ने बहस पूरी की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बहस करते हुए सबूत के साथ अपनी दलील पेश की। दोनो पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश ने आरोप निर्धारित करने का आदेश देने के लिए 24 सितंबर नियत की है। सभी दस आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए है।