गोंडा। हत्या के मामले में जनपद सत्र न्यायाधीश ने आठ दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 25.25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने बताया कि 23 मार्च 2016 को कर्नलगंज के प्रतापपुर निवासी वचन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका बेटा रघुराज सिंह मक्के की रखवाली करने खेत में गया था। करीब 9 बजे गांव के ही भानु प्रताप सिंह ने उसे सूचना दी कि उसके बेटे का शव रामदीन के घर के पीछे पड़ा है।
उन्होंने आरोपियों पर लाठी डंडे से पीटकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के न्यायालय पर हुई। जनपद न्यायाधीश ने हत्या के दोषी रामदीन, राजेश, माधवराज, रमेश, रामदेव, राज कुमार, दिनेश व अजय को सश्रम आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 25.25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

