चार साल के बच्चे को पटक कर मारा था, अब अदालत ने मां सहित तीन आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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मेरठ। चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां से तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मुकदमे में वादी परवेज ने थाना किठौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जलीस की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद उसकी पत्नी बिकलिस इकरान के साथ चली गई थी और बच्चों को साथ ले गई थी।

इसके बाद से बच्चे की मां इकरान और उसके परिवार की कमर जहां ठीक व्यवहार नहीं करते थे। आरोप है कि अगस्त 2017 में इन लोगों ने 4 साल के बच्चे हर्ष को फर्श पर पटक कर मार दिया था। शोर मचाने पर लोग पहुंचे थे उन्होंने बच्चे छीन लिया था और भाग गए थे। बाद में बच्चे का शव बाग में खुदाई करके मिला था।

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रिंकू जिंदल की अदालत में चली। अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

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