84 का दंगा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सज्जन की जमानत याचिका, कहा-आपको नहीं दे सकते सुपर वीआईपी का दर्जा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 दंगा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए दो टूक कहा कि आपको सुपर वीआईपी का दर्जा नहीं
दे सकते। सज्जन कुमार ने बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष सज्जन के वकील ने याचिका में कहा था कि उनके मुवक्किल को अपने
खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। इस पर शुक्रवार को पीठ ने कहा, हमारे पास जो रिकॉर्ड हैं, उनके हिसाब से सज्जन कुमार स्वस्थ हैं।

सज्जन के वकील सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें पूरी तरह ठीक होने के लिए अभी कुछ और दिन अस्पताल में रखा जाना चाहिए। सज्जन का 18 किलो वजन कम हुआ है। 75 वर्षीय कुमार का हिरासत में रखते हुए निजी अस्पताल में इलाज हो सकता है, वह इसका खर्च भी उठाने को तैयार है। मगर ने कहा कि माफ कीजिए ऐसा नहीं हो सकता। उनका जेल में भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें किसी उपचार की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि वह देश में इकलौते मरीज हैं जिनकी जांच होनी चाहिए ऐसा नहीं है।

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