नई दिल्ली। पति-पत्नी के बीच अनबन थी। कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। दोनों अलग रह रहे थे। इसी दौरान पत्नी के घर में जबरन घुसे पति ने उससे दुष्कर्म किया। कोर्ट ने दोषी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पानीपत के तहसील कैंप चौकी क्षेत्र अधीन एक कालोनी वासी महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया था कि उसकी शादी 20 अप्रैल 2018 को करनाल जिले के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई थी। दोनों के बीच अनबन-मनमुटाव चल रहा था। दोनों अलग भी रह रहे थे।
10 फरवरी, 2019 को पति ने उसे स्काईलार्क होटल में बुलाया। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई तो पति ने उसकी पिटाई कर दी थी। पति के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 506 के तहत मुकदमा कराया था। यह मुकदमा चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
नौ जुलाई 2019 को पति उसके घर पहुंचा और जबरन कमरे में दाखिल हो गया। पहले उसने केस वापस लेने की धमकी दी। मना कर दिया तो मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 376बी, 452 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर 12 जुलाई, 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने उसे तीन साल सजा, जुर्माना सुनाया। उसने कोर्ट में जुर्माना जमा करा दिया। हालांकि, सजा की अवधि तीन साल होने के कारण उसे जमानत मिल गई।