नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दिए ये निर्देश हैं। केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्री प्रतिदिन जाने की होगी अनुमति। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे ।
हर यात्री को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चार धाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश।
चार धाम यात्रा पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक के 28 जून के निर्णय को वापस लिया। कोविड के नियमो का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए ।
बता दें कि कोरोना काल में हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी लेकिन पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली थी। मामले की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है।
उल्लेखनीय है कि चारधाम यात्रा यहां के लोगों और राज्य की आमदनी का बड़ा जरिया है। इससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं।