
लखनऊ । समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को सशर्त मंजूर किया है. कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को 50-50 हजार की 2 जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इस मुकदमे के विचारण के दौरान वो अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं दाखिल करेगा. इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा. उन्हें प्रभावित भी नहीं करेगा. आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेगा