लखनऊ । अगर आप डाकघर में लेन देन करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आज से डाक विभाग के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। यदि आपका डाकघर में खाता है और किसी बैंक में भी खाता है, और यह खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो डाकघर या डाकिया के पास उपलब्ध हैंड होल्ड मशीन पर अंगूठा लगाकर अपने खाते से दस हजार रुपये निकाल सकते हैं। अब जो बदलाव हुआ है वह यह है कि अभी तक डाक विभाग कोई शुल्क नहीं लेता था। अब डाक विभाग एक माह में तीन बार रुपये निकाले पर कोई शुल्क नहीं लेगा, लेकिन चौथी बार रुपये निकालने पर ग्राहक से 20 रुपये लिए जाएंगे। इस सिस्टम से एक दिन में केवल दस हजार रुपये ही निकाले जा सकते हैं।
डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खोला है। इस बैंक में खाता आधार कार्ड देकर खोला जाता है। पासबुक आनलाइन उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। इसके बाद भी कोई उपभोक्ता मिनी स्टेटमेंट निकालता है तो वर्तमान में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। एक जून के बाद मिनी स्टेटमेंट निकाले पर उपभोक्ता को पांच रुपये देने होंगे।
एक जून से वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा शुल्क भी बढ़ गया है। थर्ड पार्टी बीमा करा चुके वाहन से दुर्घटना होने पर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है, तो बीमा कंपनी मुआवजा राशि देती है। जबकि बीमा कराने वाले वाहन के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने, वाहन चालक के घायल या मौत हो जाने पर बीमा कंपनी कोई मुआवजा नहीं देती है। थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देकर पॉलिसी में इनको भी शामिल किया जा सकता है।
