कवाल कांड के बाद हुए दंगे के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर आरोप तय, 26 को होगी अगली सुनवाई

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मुजफ्फरनगर। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर कवाल कांड के बाद गांव में हुए दंगे धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। यह के मामले में आरोप तय किए हैं।

उनपर मारपीट के एक पुराने मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। दोनों मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख लगाई है।धार्मिक भावनाओं भड़काने की मुकदमा अब एडीजे कोर्ट संख्या चार (विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए) में चल रहा है। भाजपा विधायक विक्रम सैनी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजकमुजफ्फरनगर जिले में जानसठ थाना क्षेत्र के गांव दंगा नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने कवाल में 27 अगस्त 2013 को विक्रम सैनी पर आरोप तय किए हैं।

मलिकपुरा निवासी ममेरे-फुफेरे इसके अलावा 2008 में एक ग्रामीण भाइयों सचिन, गौरव और दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज कराए गए मारपीट के शाहनवाज निवासी कवाल की और धमकी देने के मामले में भी हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 28 विक्रम सैनी पर आरोप तय किए अगस्त 2013 को सचिन, गौरव के गए।

2017 में विक्रम सैनी भाजपा अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने के टिकट पर खतौली विधानसभा से कवाल में आगजनी की थी। पुलिस विधायक चुने गए हैं। कवाल कांड ने विक्रम सैनी और अन्य ग्रामीणों के के बाद खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़क गया था।

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