Muzaffarnagar news : रेल रोकने के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य मंत्री सहित आठ भाजपा नेता दोषमुक्त

kapildev

मुजफ्फरनगर। दस साल पहले एक प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। इस मामले मंे आरोपी बनाए गए प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहित आठ भाजपा नेताओं को दोषमुक्त कर दिया गया है। इन सभी पर प्रदर्शन के दौरान रेल रोकने का मामला दर्ज किया गया था। सिविल जज सीनियर ‌डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट.एक मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया है।

दस साल पहले भाजपा किसान मोर्चा ने रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया था। वर्तमान कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, शामली के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, वैभव त्यागी, सुनील तायल समेत 12 आरोपियों के खिलाफ सपा के कार्यकाल में मुकदमा दर्ज हुुआ था।

चार आरोपियों पर पहले जुर्माना लगाया जा चुका है। अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।

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