गोंडा। जिलाधिकारी डॉ उज्ज्वल कुमार ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत कृषकों द्वारा खरीफ .2022 मे फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 जुलाई 2022 अंतिम तिथि निर्धारित है। जो किसान भाई गैर ऋणी कृषक हैं अर्थात जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक नहीं है वे अपने नजदीकी लोकवाणी केन्द्र या बैंक शाखा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अधिकृत बीमा एजेन्ट के माध्यम से निर्धारित प्रीमियम जमाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते है।

जनपद गोण्डा में खरीफ 2022 में फसल बीमा हेतु धान एवं मक्के की फसल अधिसूचित है, जिसके लिए कृषक द्वारा अदा की जाने वाली प्रीमियम दर क्रमशः रूपया. 1289.00 तथा रुपया 414.00 प्रति हेक्टयर निर्धारित की गयी है । ऋणी कृषकों के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा अब स्वैच्छिक है ।

जो किसान भाई फसल बीमा का लाभ नहीं लेना चाहते है वे दिनांक 24 जुलाई 2022 तक सम्बन्धित बैक शाखा में इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं लेना है । अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा प्रीमियम की राशि कृषक के खाते से स्वतः काट ली जायेगी।