नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अहम सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया था. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आज सुनवाई के दौरान याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका करार दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम पर सवाल तो उठाए, लेकिन उनके पास ईवीएम को लेकर कोई खास जानकारी तक मौजूद नहीं