नाबालिग भांजी को अगुवा कर ली शादी, सोतेले मामा को दस वर्ष की सजा

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सहारनपुर। नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर ले जाने और जबरदस्ती शादी करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 14 कल्पना पांडे ने गांव याकूबपुर खेड़ा अफगान निवासी राशिद को पोक्सो अधिनियम में 10 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है ।

एडीजीसी मेघराज सैनी ने बताया कि 27 दिसंबर 2013 को ग्राम खटोली निवासी एक व्यक्ति ने थाना नागल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को उसकी दूसरी पत्नी का भाई गांव याकूबपुर खेड़ा अफगान निवासी राशिद बहला-फुसलाकर ले गया है। आरोपी ने जबरदस्ती से उसकी बेटी के सा‌थ शादी की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राशिद के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, 3/4 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया की पुलिस ने विवेचना उपरांत राशिद के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने राशिद को अपहरण और 3/4 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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