7 स्टार होटल के लिए काटे 62 पेड़, HC का आदेश- देना होगा ₹40 करोड़ मुआवजा, लगाने होंगे 100 पेड़ भी

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नई दिल्ली । कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके तहत कोर्ट ने एक रियल एस्टेट समूह को 15 दिनों के भीतर 40 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश किया है। इसके अलावा ग्रुप को 100 पेड़ भी लगाने होंगे. मामला रसेल स्ट्रीट पर सेवन स्टार होटल बनाने के लिए 62 पेड़ों को अवैध रूप से काटने का है, जिसे लेकर रिएय एस्टेट ग्रुप पर मुकदमा चलाने के आदेश भे दिए गए हैं।

हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, इस कृत्य ने पर्यावरण पर एक स्थायी घाव छोड़ दिया है. केस फरवरी 2017 का है. इस पर कोर्ट ने फैसला 26 जुलाई को पारित किया। अपने 3 पन्ने के आदेश में, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने टिप्पणी की, हालांकि याचिकाकर्ता की अपील आकर्षक प्रतीत होती है. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि 2006 के अधिनियम के तहत कारावास की सजा देने से पेड़ वापस नहीं आएंगे।

कोर्ट ने माना मुआवजा ही न्यायोचित
राज्य/वन विभाग/समाज को मुआवजा देना न्यायोचित है. इससे आरोपी को उचित दंड मिलेगा, प्रायश्चित होगा और बदला पूरा होगा. मुआवजे का उपयोग सामान्य रूप से पर्यावरण को विकसित करने और अवैध पेड़ों की कटाई के खिलाफ बेहतर निगरानी के लिए किया जाएगा।

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