मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को अदालत ने दोषी माना है। विधायक सहित 12 को दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने की।

सजा होने के बाद विधायक ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कीए जिसे अदालत ने स्वीकृत कर लिया। फिलहाल जमानत मिल जाने से विधायक को राहत मिल गई है। ममेेरे.फुफुरे भाई की हत्या के बाद कवाल गांव में हिंसा हुई थी। आगजनी और हिंसा में तब के भाजपा नेता और वर्तमान विधायक विक्रम सैनी को नामजद कराया गया था।
इसके बाद अदालत ने उन्हंे दो साल की सजा सुनाई है। क्योंकि सात से कम की सजा में गिरफ्तार अपरिहार्य नहीं है तो अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। इस दौरान भाजपा विधायक सहित 12 दोषियों को करीब सात घंटे कठघरे में खड़ा रहना पड़ा।

