Gonda news : पुरेशिवा बख्तावर के डंपिंग ग्राउंड पर हाईकोर्ट सख्त, पलिका को कूड़ा हटाने का दिया आदेश

Pureshiva Bakhtawar dumping ground

गोंडा। पूरे शिवा बख्तावर गांव के पास कई सालों से बने डंपिंग यार्ड को अब हटाया जाएगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस पर सख्त फैसला लिया है और नगरपालिका को इसे हटाने के आदेश दिए हैं।

झंझरी ब्लॉक के पूरेशिवा बख्तावर गांव के पास खाली पड़ी जमीन पर वर्षो से शहर का कूड़ा फेंक जा रहा है। जमीन कूड़े के डंपिंग ग्राउंड के रूप तब्दील हो चुका है। यह स्थान इस गांव के साथ आसपास के कई गावों के लिए खतरा बना हुआ है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध व धुआं से लोगो के बीमारी का खतरा बना रहता है। पुरेशिवा बख्तावर गांव के सर्वजीत मिश्रा ने डंपिंग ग्राउंड को अलग शिफ्ट कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

सर्वजीत मिश्रा

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन व नगर पालिका परिषद को कूड़ा हटाए जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या को इस स्थान का निरीक्षण कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट अगली तारीख पर तलब की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की तरफ से अधिवक्ता एससी कशिश ने कहा कि नगर पालिका परिषद की तरफ से रेगुरल बेसिस पर कूड़े का निस्तारण कर रही है, साथ ही जमीन की तलाश की जा रही है। जमीन मिलने पर इस डंपिंग ग्राउंड को अलग शिफ्ट कर दिया जायेगा।

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गणेश नाथ मिश्रा

इस पर हाईकोर्ट ने 17.11.2021 में जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही को दिए गए उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें इस डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट किए जाने संबंधी निर्देश नगर पालिका परिषद को दिए गए थे। लेकिन शिफ्टिंग तो दूर नगर पालिका अभी तक जमीन की तलाश ही नहीं कर सकी है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन व नगर पालिक को आदेश देते हुए कहा कि डे टू डे बेसिस पर जितना जल्दी हो सके इस स्थान से कूड़े को हटाना सुनिश्चित करें। इस दौरान आम जनमानस को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। याची के अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है।

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