हत्या के अभियुक्त पति पत्नी को आजीवन कारावास, 15 हजार का अर्थ दंड भी लगाया

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उत्तरकाशी। जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने हत्या के अभियुक्त पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 15 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया ह‌ै। अर्थ दंड न भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना तहसील क्षेत्र बड़कोट की है। यहां एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी थी।

18 जून 2019 को तीयां राजस्व चौकी में ग्राम प्रहरी केेशवा नंद सेमवाल ने हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। राजस्व पुलिस को दी शिकायत में केशवा नंद ने बताया था कि तियां निवासी त्रेपनू की पत्नी ने उन्हें सूचना दी कि उसकी बेटी व दामाद ने उसके पति त्रेपनू के साथ मारपीट की हैं। त्रेपनू की पत्नी मंजरी देवी व उसका 10 साल का बेटा मारपीट की डर से जंगल की ओर भाग गए। ग्राम प्रहरी केशवानंद सेमवाल जब त्रेपनू के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि त्रेपनू घर के अंदर चारपाई पर लेटा है और उसके सिर से खून आ रहा है।

जिसकी सूचना ग्राम प्रहरी सेमवाल ने राजस्व पुलिस को दी। राजस्व पुलिस को त्रेपनू घर के अंदर मृत अवस्था में मिला। ग्राम प्रहरी ‌की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने त्रेपनू की बेटी कविता व उसके पति सुनील (दोनों निवासी ग्राम कसलान तहसील बड़कोट) के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल रावत ने बताया कि मामले में 19 जनवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दा‌खिल किया गया था।

शुक्रवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया। हत्या के अभियुक्त सुनील व कविता को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 15 हजार के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थ दंड न भुगतने पर अभियुक्तों को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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