हरिद्वार। रुड़की में नाबालिग भांजी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने गंगनहर कोतवाली में 25 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी रुड़की के एक मोहल्ले में स्थित अपने मामा मनोज वर्मा के यहां पर आई हुई थी। आरोप लगाया कि मामा ने उसे पहले तो नशे का पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे घटना के बाबत किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि अपर जिला जज मोहम्मद सुल्तान की अदालत में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिला जज ने पाया कि मनोज वर्मा का अपराध जघन्य है। इसलिए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

