Breaking News : माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास, 1.1 लाख का जुर्माना भी लगा

ateeq ahamad

प्रयागराज। एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग केस में माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अतीक, दिनेश पासी और सौलत हनीफ दोषी करार दिए गए हैं। वहीं शेष को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा तीनों दोषियों पर 1.1 लाख का जुर्माना भी लगा है।

उमेश पाल अपहरण मामले में  प्रयागराज की एमपी.एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक सहित कुल 10 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतीक अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर को दोषी करार दिया गया था।

इससे पहले अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच नैनी जेल से कोर्ट लाया गया था। उसके साथ अशरफ और अन्य दोषियों को भी कोर्ट में पेश किया गया। वहां कोर्ट ने इन सभी को सजा सुनाई। बता दें कि अतीक अहमद सहित कई आरोपियों पर उमेश पाल का अपहरण करके सरेआम उनकी हत्या करने का आरोप था।

अतीक अहमद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

  • 43 साल में पहली बार हुई अतीक अहमद को सजा
  • 17 साल पुराने अपहरण कांड मे मिली सज़ा
  • अतीक समेत तीनों को मिली उम्रकैद की सजा
  • हनीफ और दिनेश को मिली उम्रकैद की सजा
  • अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज
  • राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक सजा पाने से बचता रहा
  • योगी सरकार में दर्ज हुए मामलों में तेज पैरवी की वजह से हुई अतीक को सजा
  • सत्ता की मिलीभगत की वजह से आजतक नहीं हो रही थी अतीक को सजा
  • पिछली सरकारों में अतीक पर दर्ज मुकदमे लिए जाते थे वापस
  • पिछली सरकारों में सत्ता और बाहुबल का चलता था साम्राज्य
  • राजनीति व अपराधीकरण के गठजोड़ की वजह से अतीक को नहीं होती थी सजा
  • 6 वर्ष के सुशासन वाली सरकार ने अपराध और सत्ता का गठजोड़ तोड़ अतीक को दिलाई सजा
  • अतीक को सजा होने के बाद माफिया एवं उनके हितैषी बौखलाए
advertisement at ghamasaana