गोंडा। काफी दिनों से फरार चल रहे दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की जा
चुकी है।
इस मामले में दरोगा राजेश कुमार कन्नौजिया ने बताया कि आरोपी वारिश अली पुत्र साकिर अली निवासी ग्राम पंचायत विरहमत पुर ने एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर दिल्ली ले गया। जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय का आदेश है कि यदि आरोपी निर्धारित समय हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।