लखनऊ । गणित के साथ बीटेक और बीएड करके टीजीटी परीक्षा में शामिल होने की आस लगाए युवाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक और बीएड को टीजीटी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के योग्य नहीं माना है।
अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश प्रशांत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार ने दिया है। हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी है. इसके समक्ष किसी डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है. साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 भी ओवर हो चुकी है।
सरकार ने अदालत में बताया कि यूपी में इस वक्त कुल 1585 तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं. जिसमें से 1311 अध्यापकों को कोर्ट के आदेश से वेतन दिया जा रहा है । जबकि 274 को वेतन नहीं दिया जा रहा है. याचिका कर्ता का कहना था कि वह नियमानुसार तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति नियमित नियुक्ति होने तक ही की गई थी. गणित विषय के साथ बीएड और बीटेक की डिग्री को भर्ती में शामिल होने योग्य नहीं माना गया।