ट्रेनों के अंदर और प्लेटफार्म पर बिना मास्क वालों पर लगेगा पांच सौ रुपये जुर्माना

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देहरादून। ट्रेनों में सफर करने के दौरान या प्लेटफार्म पर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अब पांच सौ रुपये का जुर्माना देना होगा। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे की ओर से इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए गए। रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार ट्रेन में सफर करने के दौरान या फिर प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

स्टेशन पर तैनात अधिकारियों और ट्रेनों में चेकिंग स्टाफ को इस बात की हिदायत दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और जिस भी यात्री ने माफ नहीं लगा रखा हो, उनसे मौके पर ही पांच सौ रुपये का जुर्माना वसूला जाए। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यात्रियों के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारी, कर्मचारी मास्क लगाने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का खुद पालन करें। ताकि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाने के साथ यात्रियों को भी संक्रमण से बचाया जा सके।

स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का काम ठप
उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण दोबारा फैलने के साथ ही जहां सरकार, शासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी रोकने को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं वहीं रेलवे की ओर से ना तो ट्रेनों को सैनिटाइज कराया जा रहा है और न ही यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग करने के साथ ही उनके हाथों सैनिटाइज कराया जा रहा है।

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